Home छत्तीसगढ़ लॉकडाउन ब्रेकिंग: सरगुजा संभाग के इस जिले में अब 23 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन देखे पूरी ख़बर

लॉकडाउन ब्रेकिंग: सरगुजा संभाग के इस जिले में अब 23 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन देखे पूरी ख़बर

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लॉकडाउन ब्रेकिंग: सरगुजा संभाग के इस जिले में अब 23 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन देखे पूरी ख़बर

बलरामपुर 13 मई 2021 / बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 23.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। 03- उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे एवं मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रकार की मंडियों, थोक /फुटकर दुकानें बंद रहेंगे, किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, किराना दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, सब्जियों की दुकानों को प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की आपूर्ति केवल होम-डिलीवरी के माध्यम से की जायेगी। किराना, पोल्ट्री,मटन, मछली, अंडे की दुकानें तय समय-सीमा के बाद भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी और न ही दुकानों में ग्राहकों को बेची जायेंगी। यदि फल, सब्जी, किराना, पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडा दुकान संचालक के परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसे दुकान संचालन की अनुमति नहीं दी जावेगी। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के दुकान संचालकों हेतु लागू एवं मान्य
होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी कड़ाई से निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे। 06- पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा सभी कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश-वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी. विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा।

देखें आदेश की प्रति :-

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